कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के आयात पर 30 जून तक शुल्क में छूट

कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के आयात पर 30 जून तक शुल्क में छूट

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के आयात पर आयात शुल्क में छूट दी है। वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित एक अधिसूचना जारी की है, जो 30 जून तक प्रभावी रहेगी। यह अधिसूचना 11 मई से लागू हो गई है।

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क और कृषि बुनियादी ढांचे और विकास उपकर से 30 जून, 2023 तक कुछ शर्तों के अधीन छूट दी है। यह छूट केवल उन आयातकों के लिए है जिनके पास वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैरिफ रेट कोटा (TRQ) है। यह छूट 11 मई से प्रभावी हो गई है। इस अधिसूचना में निहित कुछ भी 30 जून, 2023 के बाद लागू नहीं होगा।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) विदेश से आयात करने वाले आयातकों को टीआरक्यू आवंटित करता है। टीआरक्यू बहुत कम शुल्क पर एक निश्चित मात्रा के आयात की अनुमति देता है। एक बार जब यह सीमा समाप्त हो जाती है, तो अतिरिक्त आयात के लिए उच्च टैरिफ लागू होते हैं।

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