Delhi Pollution: ‘पराली जलाने वालों की कीमत पर अनाज न खरीदे सरकार’, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

Delhi Pollution:  ‘पराली जलाने वालों की कीमत पर अनाज न खरीदे सरकार’, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

दिल्ली प्रदूषण: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर मंगलवार (21 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब के वकील से पूछा कि खेतों में जलने वाली पराली यानी खेतों में लगने वाली आग का क्या हुआ. जवाब में वकील ने कहा कि सरकार ने कदम उठाए हैं. हमारा सुझाव है कि केंद्र और सभी राज्यों को समय रहते मिलकर काम करना चाहिए ताकि अगले सीजन में ऐसी स्थिति पैदा न हो.’ उस पर कोर्ट ने कहा कि अगले सीजन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. हम मामले पर नजर रखेंगे. अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ किसान लोगों की परवाह किए बिना पराली जला रहे हैं तो सरकार सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है. आपको पराली जलाने वाले किसानों से अनाज नहीं खरीदना चाहिए. कानून तोड़ने वालों को लाभ क्यों मिलना चाहिए? शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि हालांकि यह भी सच है कि जब दूसरे राज्यों का अनाज पंजाब में एमएसपी पर बेचा जा सकता है तो एक किसान का अनाज दूसरा किसान क्यों नहीं बेच सकता? तो यह समाधान नहीं हो सकता.

क्या किसानों से जुर्माना वसूला गया कोर्ट ने पूछा

कोर्ट ने पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील से पूछा कि आपने 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही थी. सिर्फ जुर्माना लगाया जाता है या वसूला भी जाता है? अगली सुनवाई में रिकवरी के बारे में बताएं. हम आपके द्वारा दायर की गई एफआईआर के बारे में भी जानना चाहते हैं।’ क्या यह खेत मालिक पर है या अजनबियों पर? पीठ ने कहा कि एमएसपी न देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, तो क्या पराली जलाने वालों को धान की खेती करने से रोका जा सकता है? जब हम धान नहीं लगा सकेंगे तो पुआल जलाना भी बंद कर देंगे.

 

किसानों को आवश्यक मशीनें दी जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में अगर लोग हाथ से फसल काटते हैं तो पराली की कोई समस्या नहीं है. पंजाब में भी कई छोटे किसान पराली जलाने के बजाय उसे बेच रहे हैं. बड़े किसानों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है. उन्हें भी फायदा होगा. राज्य सरकार को आवश्यक मशीनें उपलब्ध करानी चाहिए.

पीठ ने कहा कि यूपी और हरियाणा सरकार किसानों को ये मशीनें पट्टे पर दे रही है. पंजाब को भी ऐसा ही करना चाहिए. पंजाब में पराली जलाने के कुल मामलों में से केवल 20% पर जुर्माना लगाया गया है। वह भी बरामद नहीं हुआ है. अगली सुनवाई तक हमें रिकवरी पर रिपोर्ट दी जाए.’

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