Bike Taxi Service: दिल्ली में फिर दौड़ेगी उबर रैपिड की बाइक, हाईकोर्ट ने दी राहत. रैपिडो ओला उबर बाइक टैक्सी सेवा दिल्ली में प्रतिबंधित

Bike Taxi Service: दिल्ली में फिर दौड़ेगी उबर रैपिड की बाइक, हाईकोर्ट ने दी राहत.  रैपिडो ओला उबर बाइक टैक्सी सेवा दिल्ली में प्रतिबंधित

दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा: उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दिल्ली परिवहन विभाग के नोटिस पर रोक लगा दी है। इस नोटिस में इन कंपनियों की सर्विस पर रोक लगाने की मांग की गई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इन कंपनियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए।

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने टू-व्हीलर रेंटल सर्विस पर रोक लगा दी थी। इसका असर ओला-उबर समेत अन्य कैब एग्रीगेटर्स पर पड़ा। सरकार के मुताबिक कैब सर्विस द्वारा परिवहन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था. परिवहन विभाग के मुताबिक निजी रजिस्ट्रेशन नंबर वाली बाइकों का इस्तेमाल ओला-उबर की बाइक-टैक्सी सर्विस के लिए किया जा रहा था। यह वाणिज्यिक संचालन और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के खिलाफ है।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि जब तक कैब एग्रीगेटर्स के लिए कोई नीति नहीं बन जाती, तब तक इन कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

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